Advertisement

कोरबा: नगरीय निकायों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दोपहर तीन बजे बंद होंगी दुकानें और व्यापरिक प्रतिष्ठान

कोरबा: नगरीय निकायों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दोपहर तीन बजे बंद होंगी दुकानें और व्यापरिक प्रतिष्ठान

■ शराब दुकानों भी दोपहर तीन बजे ही होंगी बंद, कलेक्टर ने जारी किया निर्देश

■ पूरे जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी

■ शहरी-ग्रामीण सभी रेस्टोरेंटों
एवं होटलों-ढाबों में इनडोर डायनिंग सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक, होम डिलीवरी रात नौ बजे तक

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5

कोरबा 09 अप्रैल 2021/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंटों, होटलों सहित सभी प्रकार के स्थाई-अस्थाई दुकानों के खुलने-बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के जिले में बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कलेक्टर ने पूरे जिले में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें सुबह छह बजे खुलकर दोपहर तीन बजे बंद होने का आदेश जारी कर दिया है। जिले के सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी। लेकिन पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि नौ बजे तक रहेगी। जिले के सभी चौपाटी और अस्थाई ठेले भी दोपहर तीन बजे बंद हो जाएंगे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस संबंध में जरूरी आदेश आज जारी कर दिया है। यह आदेश कोरबा जिले की सीमा में स्थित सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।
जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेशानुसार पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर्स इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे तथा अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। सभी व्यापारियों तथा उनके कर्मचारियों सहित ग्राहकों को भी खरीददारी के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों को अपने दुकान में बेचने के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने आए ग्राहकों को मास्क का विक्रय किया जा सके उसके उपरांत ही वस्तुओं की खरीददारी की जाए। प्रत्येक दुकान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
किसी बाजार या किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय और दुकानें बंद कर दिए जाएंगे। उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यापारी के द्वारा उपरोक्त शर्तों मे से किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान को 15 दिन के लिए सील कर बंद करने और नियमानुसार निर्धारित जुर्माना या महामारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, सी.एस.पी, एस.डी.ओपी, तहसीलदारों एवं थानेदारों को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.16.05