नेशनल लोक अदालत के लिये गठित की गई 08 न्यायालयीन एवं 22 राजस्व खण्डपीठ

बेमेतरा : नेशनल लोक अदालत के लिये गठित की गई 08 न्यायालयीन एवं 22 राजस्व खण्डपीठ

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भौतिक एवं विडियों कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा होगा पक्षकारों के प्रकरण का निराकरण

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के अध्यक्ष जयदीप विजय निमोणकर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुसार शनिवार 12 मार्च 2022 को संपूर्ण भारत देश में नेशनल लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में लंबित प्ररकणों में से राजीनामा योग्य समस्त प्ररकणो को बड़ी से बड़ी संख्या में 12 मार्च 2022 को पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौते से कराया जाना है। इसके द्वारा पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है। 12 मार्च 2022 को जिला न्यायालय बेमेतरा में परिवार न्यायालय सहित अन्य न्यायाधीशों के साथ 07 खण्डपीठ बनाई गई है तथा तालुका साजा में 01 खण्डपीठ बनाई गई है। जहां पर राजीनामा योग्य समस्त मामलों के सुनवाई निराकरण किया जाना है। इस बार राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु 22 राजस्व खण्डपीठों का गठन कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान द्वारा किया गया है। राजस्व न्यायालयों में लंबित खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामलें, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, याददाश्त के आधार पर बंटवारों के मामलें, कब्जे के आधार पर बंटवारों के मामलें, सुसाधिकार से संबंधित मामलें, विक्रय पत्र, दान पत्र वसियतनामा के आधार पर नामांतरण के मामलें का निपटारा सरल तरीके से किया जा सकता है। प्री-लिटिगेशन से संबंधित बी.एस.एन.एल विद्युत विभाग नगरपालिका, बैंक एवं बीमा के भी मामले लोक अदालत में निपटाया जायेगा। राजीनामा योग्य प्रकरणों में विशेष कर चेक बाउंस प्रकरण, घरेलू हिंसा अधिनियम प्रकरण भरण पोषण प्रकरण एवं अन्य दांडिक प्रकरणों मेें पीड़ित पक्षकार के साथ प्री-सिटिंग कर प्रकरणों को आपसी सुलह समझौते से शांति पूर्ण निपटारा किया जायेगा।

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