सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ शेयर आवंटन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ शेयर आवंटन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया

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नई दिल्ली, 12 मई, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ पॉलिसी धारकों द्वारा दायर याचिकाओं पर जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईपीओ शेयर आवंटन पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत को वाणिज्यिक निवेश और आईपीओ के मामलों में कोई अंतरिम राहत देने से हिचकिचाना चाहिए।

हम कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं, पीठ ने कहा कि उसने केंद्र और एलआईसी को आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

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पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत के पहलू पर अदालत को प्रथम दृष्टया मामले के सुस्थापित सिद्धांत, सुविधा के संतुलन और क्या कोई अपूरणीय क्षति है, द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

एलआईसी आईपीओ 4 मई को खुदरा और अन्य निवेशकों के लिए खुला और गुरुवार को आवंटित किया जाना है।

पीठ ने कहा कि एक याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है और इसका निपटारा करते हुए कहा गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने वित्त अधिनियम, 2021 को धन विधेयक के रूप में पारित करने के मुद्दे पर एक लंबित मामले के साथ याचिकाओं के बैच को एक संविधान पीठ के पास भेजा।