
ED की बड़ी कार्रवाई: पूर्व स्वास्थ्य सेवा संचालक अमरनाथ मित्तल की ₹9.79 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय भोपाल ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सेवा संचालक अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी की ₹9.79 करोड़ की संपत्तियों को PMLA के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया।
भोपाल।प्रवर्तन निदेशालय (ED), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा संचालक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी सुमित्रा अलका मित्तल की ₹9.79 करोड़ मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।
ईडी की यह जांच लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज मामले के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13(1)(ख) एवं 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये धाराएं PMLA के अंतर्गत अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आती हैं।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
जांच में सामने आया कि जांच अवधि के दौरान डॉ. अमरनाथ मित्तल की कुल वैध आय लगभग ₹2.98 करोड़ थी, जबकि उन्होंने लगभग ₹2.38 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक पाई गई।
पत्नी के नाम संपत्ति और निवेश
ईडी के अनुसार, आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी के नाम पर संपत्तियां और निवेश किए। इन संपत्तियों में अचल संपत्तियां, बैंक जमा, निवेश और अन्य वित्तीय साधन शामिल हैं।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि अवैध रूप से अर्जित धन को छुपाने, घुमाने और वैध दिखाने के प्रयास किए गए, जो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है।
2012 से जुड़ा है मामला
प्रेस रिलीज़ के अनुसार, आरोपी के खिलाफ 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद की जांच में यह पाया गया कि आय से अधिक संपत्ति को विभिन्न माध्यमों से छिपाया गया और उसे वैध आय के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया।
ईडी ने स्पष्ट किया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित आवासीय एवं अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, और मामले की आगे की जांच जारी है।











