डीसी कार्यालय घूसखोरी जमानत मामला 21 जुलाई तक के लिए स्थगित

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बेंगलुरु, 18 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उप तहसीलदार पीएस महेश की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जो बेंगलुरु शहरी उपायुक्त कार्यालय में पांच लाख रुपये की रिश्वत के मामले में हिरासत में है।

मामले को सोमवार को न्यायमूर्ति एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, जिसने इसे 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से पेश अधिवक्ता पीएन मनमोहन ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश के सेवा रिकॉर्ड को तलब करने के आदेश और भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी द्वारा दायर ‘बी’ (क्लोजर) रिपोर्ट के विवरण पर रोक लगा दी थी।

जस्टिस संदेश ने सात जुलाई के आदेश में रिकॉर्ड मांगा था।

कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने पर रोक लगा दी है लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रह सकती है. हालांकि, एससी की आदेश प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं थी।

इसलिए, SC के आदेश पर स्पष्टता की आवश्यकता थी और याचिका को स्थगित कर दिया गया। इस दलील पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।