Advertisement

डीसी कार्यालय घूसखोरी जमानत मामला 21 जुलाई तक के लिए स्थगित

डीसी कार्यालय घूसखोरी जमानत मामला 21 जुलाई तक के लिए स्थगित

बेंगलुरु, 18 जुलाई कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उप तहसीलदार पीएस महेश की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जो बेंगलुरु शहरी उपायुक्त कार्यालय में पांच लाख रुपये की रिश्वत के मामले में हिरासत में है।

मामले को सोमवार को न्यायमूर्ति एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, जिसने इसे 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से पेश अधिवक्ता पीएन मनमोहन ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उच्च न्यायालय के एकल-न्यायाधीश के सेवा रिकॉर्ड को तलब करने के आदेश और भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी द्वारा दायर ‘बी’ (क्लोजर) रिपोर्ट के विवरण पर रोक लगा दी थी।

जस्टिस संदेश ने सात जुलाई के आदेश में रिकॉर्ड मांगा था।

कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने पर रोक लगा दी है लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रह सकती है. हालांकि, एससी की आदेश प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं थी।

इसलिए, SC के आदेश पर स्पष्टता की आवश्यकता थी और याचिका को स्थगित कर दिया गया। इस दलील पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47