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बालोद : अन्य राज्य या जिलों से फसल कटाई के प्रयोजन से आने वाले व्यक्तियों को दिखाना होगा 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्य राज्यों/जिलों से फसल कटाई के प्रयोजन से आने वाले (हार्वेस्टर/थ्रेसर/ट्रेक्टर) व्यक्तियों के लिए निम्नानुसार आदेश जारी किया है:- पिछले 72 घंटे के भीतर के आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर उन्हें गंतव्य स्थान में जाने की अनुमति होगी। अन्यथा उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा तथा निगेटिव पाए जाने पर ही गंतव्य स्थान में जाने की अनुमति होगी। यदि किसी की कोरोना रिपोर्ट पाॅजीटिव पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाईन अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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