थाना कोतवाली द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने एवं अनाचार के मामले मे 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

सरगुजा पुलिस का नाबालिग बालिकाओं सम्बन्धी अपराधों के विरुद्ध “गुंज” अभियान जारी।

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थाना कोतवाली द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने एवं अनाचार के मामले मे 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन मे अभियान “गूंज” चलाकर त्वरित कार्यवाही।

नाबालिग बालिका को पुलिस टीम के सतत प्रयास से नेपाल बॉर्डर जिला बलरामपुर उत्तरप्रदेश से बरामद कर की गई कार्यवाही।

प्रार्थी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी की नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल सदर धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन मे “गुंज” अभियान चलाकर नाबालिक को बरामद करने एवं आरोपियो के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व मे थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक श्री रुपेश नारंग एवं पुलिस टीम के द्वारा नाबालिक की बरामदगी एवं आरोपियो के गिरफ़्तारी हेतु सतत प्रयास किया जा रहा था।

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दौरान जाँच विवेचना पता चला की रामधीरज मौर्या एवं लवकुश कुमार चौरसिया निवासी जिला बलरामपुर उत्तरप्रदेश घटना दिनांक एवं उसके पूर्व नाबालिक के संपर्क में थे, दौरान विवेचना साइबर सेल से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर एक विशेष टीम जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश भेजा गया था जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी रामधीरज मौर्या एवं लवकुश कुमार के द्वारा नाबालिक लड़की को अपने रिश्तेदार बाबूलाल मौर्य से शादी कराने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश लाना स्वीकार किए एवं आरोपियों की निशानदेही पर नाबालिक लड़की को बाबूलाल मौर्य के कब्जे से बरामद किया गया, महिला अधिकारी के द्वारा पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका द्वारा बताया गया कि आरोपियो के द्वारा अपने रिश्तेदार से शादी का झांसा देकर भगा कर जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश लेकर आए, और आरोपी बाबूलाल मौर्य द्वारा पत्नी बना कर रखने की बात बोलकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने की बात बालिका के द्वारा बताई गई, आरोपियो के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया, जो आरोपियो को सदर धारा 363, 366(क), 376(2)(ढ) भा. द. वि. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5(ठ), 6,17 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया है।

संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग, उप निरीक्षक रामनगीना यादव म.प्र. आर.वीना रानी तिर्की, आरक्षक रमेश राजवाड़े, शामिल रहे।