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विशेष अदालत ने धनशोधन मामले में पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार किया
विशेष अदालत ने धनशोधन मामले में पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार किया
मुंबई/ मुंबई की एक विशेष अदालत ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक भूमि सौदे से संबंधित कथित धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।.
धनशोधन रोकथाम कानून संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होगा।.