गरियाबंदछत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्य

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था नियंत्रित करने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कानून व्यवस्था नियंत्रित करने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

विस्फोटक पदार्थ सहित अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा एवं हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों में जाना प्रतिबंधित

सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस की लेनी होगी अनुमति

निर्वाचन समाप्त अवधि तक प्रभावशील रहेगा आदेश

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

गरियाबंद/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए जिले में कानून व्यवस्था नियंत्रित करने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। निर्वाचन संबंधी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निर्भीकता पूर्वक करने के लिए तथा कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश अनुसार निर्वाचन अवधि समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस भी नहीं निकाला जायेगा। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारी-कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव या मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। जिले के सभी नगरीय निकाय तथा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति या दल भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!