गरियाबंदछत्तीसगढ़राज्य

गरियाबंद : कलेक्टर प्रभात मलिक ने 07 हितग्राहियों को नियमितिकरण प्रमाण पत्र सौंपा

गरियाबंद : कलेक्टर प्रभात मलिक ने 07 हितग्राहियों को नियमितिकरण प्रमाण पत्र सौंपा

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

साजन नेताम /न्यूज रिपोर्टर/ गरियाबंद: आवासीय एवं गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण के नियमितिकरण के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 एवं नियम 2022 प्रभावशील किया गया हैं। नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक ने बताया कि 14 जुलाई तक अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किये गये, अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाएगा। इस प्रकरण के निराकरण के लिए जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है। जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष तथा जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा या आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य होंगे।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस संबंध में पहली बैठक 03 मार्च 2023 को रखी की गई थी। उक्त बैठक में नगर पालिका परिषद गरियाबंद के 29 प्रकरण, नगर पंचायत राजिम के 11 प्रकरण एवं नगर पंचायत छुरा के 14 प्रकरण संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर में 01 प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार कुल 55 प्रकरणों में से आवासीय निःशुल्क प्रकरण 08 शुल्कमय आवासीय प्रकरण 37 एवं गैर आवासीय प्रकरण 10 पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया। मंगलवार को कलेक्टर प्रभात मलिक ने 07 प्रकरणों का नियमितिकरण प्रमाण पत्र हितग्राहियों को वितरित किया। शेष प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही प्रमाण पत्र जारी की जाएगी।

Keshri shahu

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!