रायगढ़। रायगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 मई तक औद्योगिक/खदानों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कर्मचारियों के ड्यूटी के लिए कार्यस्थल पर जाने के लिए आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर भीम सिंह द्वारा इसके लिए आज आदेश जारी कर दिया गया है।

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रायगढ़। रायगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 16 मई तक औद्योगिक/खदानों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कर्मचारियों के ड्यूटी के लिए कार्यस्थल पर जाने के लिए आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर भीम सिंह द्वारा इसके लिए आज आदेश जारी कर दिया गया है।

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इस बारे में रायगढ़ जिला अपर कलेक्टर आर ए कुरूवंशी ने  बताया कि उद्योगों को अपने कर्मचारियों के आवागमन के लिए वाहन पास जारी किया गया था। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी 16 मई तक वह निरस्त कर दिया गया है। इस दौरान वर्कर और स्टाफ को आवागमन कर ड्यूटी जाने की अनुमति नहीं है। उद्योग प्रबंधन कार्यस्थल पर ही सीमित मेन पावर और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य जारी कर रख सकते हैं।

अपर कलेक्टर आर ए कुरूवंशी ने यह भी बताया कि इस दौरान उद्योगों के केवल संचालक स्तर के अधिकारियों जैसे डायरेक्टर प्रबंधक आदि को आवेदन के आधार पर चार चक्का गाड़ियों के लिए पास जारी किया जाएगा। किसी वर्कर या स्टाफ़ या दुपहिया वाहनों के आवेदन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।