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नागपुर में किन्नरों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू
नागपुर में किन्नरों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू
नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर किन्नरों को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए दो महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की है।.
अधिकारियों ने बताया कि किन्नरों के खिलाफ उगाही की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।.










