पदभार सम्हालने के बाद चीफ जस्टिस ने जारी किया नया रोस्टर

बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद सम्हालने के बाद कार्य के पहले दिन रोस्टर में परिवर्तन किया है जो कि सोमवार से प्रभावी होगा। जिसके तहत दो डिवीजन बेंच और 14 सिंगल बेंच हैं। सिंगल बेंच में तीन स्पेशल बेंच भी हैं।
डिविजन बेंच एक में चीफ जस्टिस सिन्हा के साथ जस्टिस संजय के अग्रवाल होंगे जो डिवीजन बेंच के सभी रिट मैटर, पीआईएल, रिट अपील, हैबियस कार्पस पिटिशन, रिट पिटिशन और क्रिमिनल मैटर सुनेंगे। दूसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत टैक्स केसेस, कमर्शियल डिविजन बेंच के मामले, डिवीजन बेंच के सिविल मामले, कंपनी अपील और 2013 तक के क्रिमिनल अपील की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में आर्बिट्रेशन और कौंसिलेशन एक्ट के मामले सुने जाएंगे। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में सन् 2006 तक के रिट पिटिशन की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में सिविल रिविजन और टाइड अप मैटर की सुनवाई होगी। स्पेशल बेंच में प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर बाद सुनवाई होगी।

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जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच में सन् 2018 के बाद के रिट पिटिशन की सुनवाई होगी। जस्टिस संजय अग्रवाल सेकेंड अपील, फस्र्ट अपील, सिविल ट्रांसफर पिटिशन और अन्य सिविल मैटर जो दूसरी कोर्ट में नहीं है, उनकी सुनवाई करेंगे। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल सभी क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिफरेंसेस और एक्विटल अपील सुनेंगे। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू सीआरपीसी की 482 के पिटिशन, रिट पिटिशन, आर्टिकल 227 के रिट पिटिशन तथा 2017 तक के रिट पिटिशन सुनेंगे। जस्टिस रजनी दुबे की बेंच में 2013 के बाद से क्रिमिनल रिविजन तथा क्रिमिनल ट्रांसफर पिटिशन की सुनवाई होगी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच में सन् 2018 तक के सर्विस रिट पिटिशन तथा सभी लेबर रिट पिटिशन की सुनवाई होगी। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी सीआरपीसी 439 के सभी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करेंगे। जस्टिस दीपक कुमार तिवारी 438 के सभी बेल एप्लिकेशन तथा सेक्शन 14 ए के तहत एट्रोसिटी एक्ट की अपील सुनेंगे। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में सन् 2012 तक के क्रिमिनल रिविजन अपील की सुनवाई होगी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच में सन् 2019 से दायर सर्विस रिट पिटिशन की सुनवाई होगी। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल मोटर व्हीकल एक्ट व अन्य मिसलेनियस अपील की सुनवाई करेंगे।