गरियाबंद: जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन 14 अप्रैल से प्रारंभ

गरियाबंद जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन 14 अप्रैल से प्रारंभ

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0

उमेश प्रधान /रिपोर्टर/ गरियाबंद/ जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन 14 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इस संबंध में कलेक्टर प्रभात मलिक ने अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभा आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए समय सारणी निर्धारित करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने कहा है कि 14 अप्रैल से आयोजित ग्रामसभा में ग्रामसभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा करें एवं पिछली छमाही मे विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए। इसके अलावा गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरुवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा करें।

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जाए। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन करे। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दे। मौसमी बीमारियों से बचाव एवं निवारण की जानकारी एवं उससे निपटने के लिए लोगों के जागरूक करे।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में जानकारी प्रदान करें। इसके अलावा ग्राम सभाओं में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम का प्रत्येक ग्राम सभा में वाचन कराए और प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। ग्राम सभा में पेसा नियम के तहत् संसाधन योजना और प्रबंधन समिति तथा शांति एवं न्याय समिति का गठन एवं सदस्यों का चयन कराए। ग्राम सभा में पेसा नियम के तहत् प्रस्ताव पास कर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम सभा कोष के नाम से निकटतम कोर बैंकिंग सुविधायुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले।

मानव संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के बारे में समीक्षा करें, लघु जल निकायों के लीज एवं बाजारों के नीलामी, गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध जानकारी प्रदान करें। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयों पर ग्रामसभा के एजेंडे में शामिल करें। कलेक्टर मलिक ने कहा है कि ग्रामसभा का आयोजन कोविड-19 के तहत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुनिश्चित करें।