छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपाताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिराज्य

होली त्यौहार के मद्देनजर होटलों में मिलावट का निरीक्षण एवम् चाम्पा में खाद्य पंजीयन शिविर 15 मार्च को

होली त्यौहार के मद्देनजर होटलों में मिलावट का निरीक्षण एवम् चाम्पा में खाद्य पंजीयन शिविर 15 मार्च को

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300

चाम्पा//खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा आर्या द्वारा होली त्यौहार के मद्देनजर किया जा रहा होटलों का निरीक्षण, चाम्पा शहर के छत्रपति शिवाजी इनडोर स्टेडियम में 15 मार्च को लगाया जा रहा खाद्य व्यापारियों के लिए पंजीयन शिविर, आवश्यक कागज़ात और शुल्क का विवरण के लिए पढ़े पूरी खबर…
अपर्णा आर्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा होली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सभी होटलों में किया जा रहा निरीक्षण और मिठाइयों में मिलावट ना करने एवम अधिक कलर का उपयोग न करने की दी जा रही चेतावनी । इसी कड़ी में जब वे गुप्ता होटल बरपाली चाम्पा में औचक निरीक्षण में थी तब विकास तिवारी प्रधान संपादक ( विकास की बात न्यूज़) से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को मिलावट ना करते हुए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करने की सलाह दी और 15 मार्च को इंडोर हॉल चाम्पा में पंजीयन शिविर का लाभ उठाने की अपील की ।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिये दिनांक 15 मार्च 2024 को छत्रपति शिवाजी इंडोर स्टेडियम, परशुराम चौक, चाम्पा जिला : जांजगीर-चाम्पा में खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया है । उक्त शिविर में किराना, हॉटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैंटिन, मध्यान्ह भोजन, रेडी टू ईट, शादी पार्टी में खाना बनाने वाले कैटरर, चाय नाश्ता, की छोटी-बड़ी दुकान, चलित ठेला (गुपचुप, चाट, समोसा, पाव भाजी, कुल्फी, आइसक्रीम आदि) फेरीवाला, पान ठेला, खाई खजाना की दुकान, मांस-मछली दुकान, दूधवाला, डेयरी, बेकरी शॉप, खाद्य ट्रांसपोर्टर, विनिर्माण प्रसंस्करण, आदि सभी प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु एक पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, दुकान का बिजली बिल, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी., साथ लाना होगा। खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन हेतु शुल्क 12 लाख से कम वार्षिक कारोबार वाले खाद्य कारोबारकर्ता के लिये 100 रूपये प्रतिवर्ष एवं 12 लाख से अधिक वार्षिक कारोबार वाले खाद्य कारोबारकर्ता के लिये 2000 रूपये प्रतिवर्ष है। खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन बनवाने हेतु सभी छोटे-बड़े खाद्य कारोबारकर्ता शिविर पहुंचकर शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठावें ।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!