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सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ/ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में जिला न्यायाधीश एसएस पांडेय ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।.
उन्होंने अपने आदेश में कहा है, ‘‘अग्रिम जमानत अर्जी में यह नहीं बताया गया है कि इस मामले में उसकी एक याचिका उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। अग्रिम जमानत का आधार अप्रर्याप्त है। लिहाजा अर्जी निरस्त की जाती है।’’.