दंतेवाड़ा : मोटरयान पर बकाया कर की एक मुश्त निपटान योजना
छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा यात्री/मालवाहनों पर मासिक, त्रैमासिक कर, शास्ति, ब्याज की बकाया राशि को ’’एक मुश्त निपटान’’ योजना अंतर्गत वर्ष 2013 से दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित कर की शास्ति में छूट प्रदान की गई है। जिला परिवहन अधिकारी दन्तेवाड़ा से मिली जानकारी के अनुसार ’’एक मुश्त निपटान’’योजना अंतर्गत कुल 52 वाहनों का माह 01/2013 से 12/2018 तक कर 16,79411/- शास्ति 13.48,616/ब्याज 5,93,548 /- कुल 22,74,017/- परिवहन कार्यालय द्वारा आज दिनांक 29 मार्च 2022 तक वसूल किया गया है, जिसमें उक्त वाहनों का शारित 13,48,616/- में पूर्णतः छूट प्रदाय किया गया है। वाहन स्वामी जिन्होंने माह 01/2018 से 12/ 2018 तक का कर भुगतान नहीं किया है. ऐसे वाहनों के कर दिनांक 31 मार्च 2022 तक भुगतान कर सकते हैं ताकि उन्हें शास्ति में छूट प्रदाय किया जा सके।