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सूरजपुर : अपात्र हितग्राही 15 दिवस के भीतर करें अपील

सूरजपुर : अपात्र हितग्राही 15 दिवस के भीतर करें अपील

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सूरजपुर/राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता के लिए हितग्राहियों को जनपद स्तर पर पात्र एवं अपात्र किया जा रहा है। यदि हितग्राहियों को अपात्र किया गया है, यदि आवेदक इस निर्णय संतुष्ट नहीं है, तब इसके विरूद्ध आवेदक अधिकतम 15 दिवस के भीतर बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन पोर्टल में सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाइन अपील निर्धारित समय अवधि में कर सकते है। आवेदक को बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर अपना यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड डालने पर डैशबोर्ड पर जानकारी दिखाई देगा। केवल ऑनलाईन अपील ही स्वीकार किये जायेंगे। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। सभी जनपदों में अपात्र की सूची सूचना पटल में चस्पा कर दिया गया है। इसका अवलोकन आवेदक कर अपील कर सकते हैं। अपात्र होने पर 15 दिवस के पश्चात अपील मान्य नहीं है।

Akshay Dubey

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