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मतदान सामग्री का वितरण व संग्रहित करते समय धैर्य के साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करते हुए मतदान दल से सामग्री करें प्राप्त – अपर कलेक्टर डॉ. बाजपेयी

मतदान सामग्री का वितरण व संग्रहित करते समय धैर्य के साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करते हुए मतदान दल से सामग्री करें प्राप्त – अपर कलेक्टर डॉ. बाजपेयी

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निर्वाचन सामग्री वितरण एवं संग्रहण दल को दिया गया प्रशिक्षण

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बेमेतरा – विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के चलते आज शनिवार को महाविद्यालय में बेमेतरा ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के तक़रीबन 300 सामग्री वितरण एवं संग्रहण दल के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राम्भिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी ने निर्वाचन सामग्री वितरण व वापिस लेने के दौरान ड्यूटी देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसडीएम नोडल अधिकारी प्रशिक्षण बेरला युगल किशोर उर्वशा उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर डॉ. बाजपेयी ने बताया कि सामग्री वितरण के लिए सभी काउंटर प्रभारियों को वितरण रजिस्टर दिया जायेगा, जिसमें मतदान दल को वितरित सामग्री को दर्ज की जावेगी। वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं मतदान सामग्री उसी केन्द्र की होए जिसके लिए वह निर्धारित हैं। डॉ बाजपेयी ने संग्रहण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान सामग्री को संग्रहित करते समय धैर्य के साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करते हुए मतदान दल से सामग्री प्राप्त करें। ज़िला स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने सामग्री वितरण करने वाले ड्यूटी स्टाफ को सामान देने व मतदान के बाद सामान जमा करते समय ध्यान रखने वाली बातों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि बेमेतरा मंडी प्रांगण में विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचन सामग्री वितरण व जमा करने के लिए काउंटर लगाए जाएंगे। प्रत्येक काउंटर पर पाँच से छह अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। प्रत्येक काउंटर पर एक लिस्ट तैयार करके दी जाएगी। जिसमें पोलिंग पार्टी को दिए जाने वाले सामान का पूरा ब्यौरा होगा। सामान लेते व देते समय यह जरूर सुनिश्चित किया जाए कि सभी दस्तावेज व सामान लिस्ट के अनुसार पूरा हो। बताया कि पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित निर्धारित संख्या में लिफाफे दिए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण में बताया कि सामान वापसी के समय सभी लिफाफों व मशीनों की सील अच्छी प्रकार चैक करें। सामान लेते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा गया फार्म व डायरी के सभी कॉलम पूरे भरे हो। उन्होंने बताया कि फ़ार्म के आंकड़े पूरे भरे हो तथा फार्म पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी भरी हो तथा डायरी का कॉलम जरूर चेक करें।

Ashish Sinha

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