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सामान्य प्रेक्षक की मौजूदगी में संपन्न हुआ ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेेंडमाइजेशन

सामान्य प्रेक्षक की मौजूदगी में संपन्न हुआ ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेेंडमाइजेशन

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बेमेतरा – विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए जिलें की तीनों विधानसभा क्रमांक 68 साजा, 69 बेमेतरा और 70 नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों की ईव्हीएम, वीववीपैट मशीनों का दूसरा रेंडमाइजेशन आज यहां संयुक्त जिला कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में निर्वाचन सामान्य रेक्षक अभिशेक कृष्णा एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस एल्मा की देखरेख में आयोजित हुआ। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे, एसडीएम एवं रिटर्निग ऑफीसर बेमेतरा सुश्री सुरूचि सिंह, विश्वास राव मास्के साजा और भूपेन्द्र जोशी नवागढ़ उपस्थित थे।
रेंडमाइजेशन के तहत ईवीएम व वीवीपीएटी मशीनों को राजनीतिक दलों की सहमति पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के रेंडमाईजेशन की सूची तैयार की गई और विधानसभावार आवंटन की प्रक्रिया हुई। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के सभी राउंड पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संतुष्टि के बाद ही प्रक्रिया फाइनल की गई और विधानसभावार आबाटित की गई। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम मशीनों का बूथवार चिह्नीकरण कर लिया गया हैं। इससे पूर्व भी ईवीएम का रेंडमाईजेशन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने कराया जा चुका हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मतदान प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं निष्पक्षता से कराने के लिए किया गया हैं, जिससे राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम मशीनों को लेकर किसी प्रकार का कोई संदेह न रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तीनों विधानसभा के लिए कुल 270 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें तीन मतदान केन्द्र सहायक के रूप में हैं। उन्होंने बताया कि जिले में मतदान केन्द्रों की तुलना में बेमेतरा निर्वाचन कार्यालय के पास 128 प्रतिशत वीवीपीएटी के साथ-साथ 120 प्रतिशत बैलेट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू) हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अतिरिक्त मशीनें आरक्षित (रिर्जव) रखी जायेगी। श्री एल्मा ने कहा कि निर्वाचन अभ्यर्थियों का अपने खर्च की सीमा का पता होना चाहिए। प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हैं। इस दौरान प्रेक्षकों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा रेंडमाईजेशन की कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

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