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अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और कार्यालय परिधि में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और कार्यालय परिधि में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों को मिलेगी बहुत राहत

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बेमेतरा – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पीएस एल्मा ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा अन्तरिम आदेश के परिपालन में शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में पदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा की सीमा के अन्तर्गत सभी शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय और समस्त शासकीय कार्यालय (भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन) क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया हैं। इस आशय के आदेश आज यहां कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बेमेतरा से जारी कर दिये गये हैं, यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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