प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// जिले में संचालित होटल एवं रेस्टोरेंट में डायनिंग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। डायनिंग हाल या डायनिंग रुम में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेन्ट कमाण्डर प्रदीप साहू के द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है जो 24 जून से प्रभावशील होगा।














