छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्यरायपुर

भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर रायपुर डीएम ने जारी किया नया आदेश

भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर रायपुर डीएम ने जारी किया नया आदेश

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

रायपुर। शहर के अग्रसेन धाम से लेकर फुण्डहर होते हुए देवपुरी तक की सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही पर आगे भी रोक जारी रहेगी. शहर वासियों को सुगम और सुरक्षित यातायात की सुविधा देने के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है. पिछले महीने भी अग्रसेन धाम से फुण्डहर होकर देवपुरी तक की सड़क पर मध्यम एवं भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया था. इसकी अवधि पूरी होने पर अब नया आदेश जारी हो गया है. यह प्रतिबंध अगले एक माह तक जारी रहेगा. कलेक्टर ने इस सड़क पर यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम के प्रावधानों के तहत लगाया है.

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

जारी आदेश अनुसार अग्रसेन धाम-वीडब्ल्यू केनयान होटल-वीआईपी रोड-फुण्डहर-देवपुरी मार्ग पर मध्यम एवं भारी वाहन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे. वीआईपी रोड के किनारे काफी संख्या में होटल एवं मैरिज पैलेसों में कार्यक्रमों के आयोजनों से वाहनों का आवागमन लगातार होता है. इसके साथ ही एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहनों का दबाव भी पूरे दिन इस मार्ग पर रहता है. इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है. दुर्घटनाओं को रोकने सड़क पर सुबह 6 से रात 11 बजे तक मध्यम एवं भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है.

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!