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‘‘प्रोटेक्टींग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफैरेंस’’ की थीम पर आज मनाया जाएगा

‘‘प्रोटेक्टींग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफैरेंस’’ की थीम पर आज मनाया जाएगा

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस

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बलरामपुर/ कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देशन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की एक थीम तय की जाती है। विश्व तम्बाकू दिवस 2023 की थीम ‘‘वी नीड फूड-नॉट टोबैको’’ थी जिसका उद्देश्य तम्बाकू किसानों को वैकल्पिक फसल उत्पादन के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष तम्बाकू निषेध दिवस 2024 की थीम ‘‘प्रोटेक्टींग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफैरेंस’’ यानी बच्चों को तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री स्मृति एक्का ने बताया कि 31 मई 2024 को जिले के सभी विकासखण्डों के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। लोगों में तम्बाकू के सेवन से रोकने के लिए इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वैलनेस एक्टिविटी किया जायेगा साथ ही रंगोली कार्यक्रम व मितानिन के माध्यम से नारा लेखन के द्वारा तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। जिला नोडल अधिकारी डॉ. सुबोध सिंह ने बताया कि तम्बाकू का सेवन सेहत के लिए जानलेवा हो सकता है। धूम्रपान मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। धूम्रपान व तम्बाकू के नकारात्मक प्रभाव को जानते हुए भी बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते है। बीड़ी, सिगरेट और गुटखा आदि के सेवन से कई तरह की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती है जिससे हृदय संबंधित बीमारी और स्ट्रोक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तम्बाकू के उपयोग से कैंसर तथा फेफड़े की बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को तम्बाकू के सेवन से रोकने के लिए इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस यानी ‘‘वर्ल्ड नो टोबैको डे’’ मनाया जाता है। धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है व उसके उल्लंघन से 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, पान दुकान के मालिकों को बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

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