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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की रिक्त चिन्हांकित आवासीय-व्यावसायिक सम्पत्ति के मूल्य में कमी करने का निर्णय

रायपुर : छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की रिक्त चिन्हांकित आवासीय-व्यावसायिक सम्पत्ति के मूल्य में कमी करने का निर्णय
भवन आवंटन के तीन माह के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने पर भवन के मूल्य में 10 प्रतिशत की विशेष छूट

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रायपुर, 2 जुलाई 2021छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का 68वां मण्डल सम्मिलन 2 जुलाई 2021 को अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कुलदीप सिंग जुनेजा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मंडल सम्मिलन में अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण सुब्रत साहू, आयुक्त व सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डॉ. अय्याज तंबोली, आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री जयप्रकाश मौर्य और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंडल अध्यक्ष जुनेजा ने बताया कि मंडल की लम्बे समय से रिक्त चिन्हांकित आवासीय-व्यावसायिक संपत्तियों को वर्तमान मूल्य में कमी करते हुए बेस रेट पर विशेष भाड़ा क्रय योजना पर आबंटन करने का निर्णय लिया गया है। हितग्राहियों को यह भी सुविधा दी गई है कि मात्र 35 प्रतिशत राशि जमा करने पर भवन प्राप्त हो जाएगा, शेष 65 प्रतिशत राशि 05, 10 एवं 12 वर्षों की किश्त में देय होगी। इस योजनाओं में यदि हितग्राहियों द्वारा भवन आबंटन के तीन माह के भीतर संपूर्ण राशि जमा करने पर भवन के मूल्य में 10 प्रतिशत तथा 6 माह के भीतर जमा करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। यह प्रस्ताव केबिनेट में स्वीकृति पश्चात लागू होगा।
जुनेजा ने बताया कि मंडल के पूर्व नियमानुसार आवासीय योजना पूर्ण होने पर रिक्त आवासीय-व्यावसायिक भवनों के विक्रय मूल्य में 10 प्रतिशत राशि जोड़ने का प्रावधान था। मंडल सम्मिलन में रिक्त भवनों के मूल्य निर्धारण में 10 प्रतिशत राशि जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जुनेजा ने बताया कि कोरोना महामारी काल को देखते हुए माह अप्रैल एवं मई 2021 में देय किश्त को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में देय किश्त जमा नहीं किए जाने की स्थिति में भी हितग्राहियों को किसी प्रकार की लंबित अवधि का ब्याज देय नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि विभिन्न शहरों-कालोनियों में रिक्त भवनों के मूल्य में भी छूट देने का निर्णय मंडल सम्मिलन में लिया गया है। विशेष भाड़ाक्रय योजना एवं सामान्य भाड़ाक्रय योजना में विधवा, शासकीय कर्मचारी निगम-मंडल के कर्मचारी, शासकीय-अर्द्धशासकीय विभागों में संविदा कर्मचारी, सैनिक-भूतपूर्व सैनिक तथा स्वास्थ्य कर्मी आदि को अंतिम किश्त के भुगतान के समय कुल देय ब्याज राशि में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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