जिले में चौथी बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, 34 घंटे तक रहेगी सख्त पाबंदी: उपायुक्त गुमला

मंडल प्रभारी बबलू खान की रिपोर्ट प्रदेश खबर गुमला:शनिवार दिनांक 03 जुलाई के रात 08 बजे से सोमवार 05 जुलाई के सुबह 06 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन

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जिले में चौथी बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, 34 घंटे तक रहेगी सख्त पाबंदी: उपायुक्त गुमला

संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का जिले वासियों के द्वारा सख्ती से अनुपालन करने की अपील: उपायुक्त गुमला

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 01 जुलाई से अगले आदेश तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शर्तों के आधार पर सोमवार सुबह 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इस अवधि में कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 01 जुलाई से अगले आदेश तक विस्तारित कर दिया गया है। जिसके निदेश के आलोक में साप्ताहांत पर दिनांक 03 जुलाई शनिवार रात्रि 08 बजे से सोमवार 05 जुलाई सुबह 06 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है।

जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को क्या क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे

रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी खुले रहेंगे। दूध विक्रय केंद्र को बंद से मुक्त रखा गया है।

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उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने जिले वासियों से उक्त जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शनिवार रात 08 बजे से सोमवार सुबह 06 के बीच में दूध विक्रय केंद्र, दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। शादी-विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति है।

उपायुक्त ने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों/संस्थानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त की अपील

शनिवार रात्रि 08 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन की अवधि सहित अन्य दिनों में सुबह 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक के अवधि में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने, कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर स्वयं एवं परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोविड दिशा-निर्देश के आलोक में आम नागरिकों से कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देर्शों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है

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