
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम : स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर
महासमुंद, 6 मार्च 2025 – देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
योजना का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, नवोदित उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसके तहत लाभार्थियों को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ आवेदक के वर्ग के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाता है।
योजना के तहत निर्माण क्षेत्र में अधिकतम लागत 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम लागत 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। लाभार्थियों को उनके वर्ग के अनुसार 15% से 35% तक का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित श्रेणी के लोग आवेदन कर सकते हैं:
18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
स्वयं का उद्यम स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति
न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति (निर्माण क्षेत्र के लिए)
किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना से अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्ति
स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ और चैरिटेबल ट्रस्ट
किन क्षेत्रों में मिल सकता है लाभ?
योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं:
निर्माण क्षेत्र
फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण
स्टोन कटिंग
अगरबत्ती निर्माण
साबुन और वाशिंग पाउडर निर्माण
फेब्रिकेशन कार्य
दोना-पत्तल निर्माण
फर्नीचर निर्माण
पेपर कन्वर्टिंग वर्क्स
प्लास्टिक उत्पाद निर्माण
सीमेंट फेंसिंग पोल
वर्मी कम्पोस्ट
बैग निर्माण
रजाई-गद्दा निर्माण
जूता-चप्पल निर्माण
सेवा क्षेत्र
टेंट हाउस
शाकाहारी होटल/ढाबा
मोबाइल रिपेयरिंग
गैस चूल्हा और एसी रिपेयरिंग
ब्यूटी पार्लर
टेलरिंग
यात्री गाड़ियाँ
मुर्गी पालन
मछली पालन
कैसे करें आवेदन?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए www.kviconline.gov.in के PMEGP ई-पोर्टल पर जाकर डीआईसी का चयन करें।
कहाँ से प्राप्त करें अधिक जानकारी?
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र महासमुंद, बीटीआई रोड, महासमुंद में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है:
7587724731
7987379574
महत्वपूर्ण निर्देश
इस योजना से संबंधित अधिकार केवल जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र महासमुंद को प्राप्त हैं।
किसी भी गैर-शासकीय व्यक्ति द्वारा इस योजना के तहत सहायता प्रदान करने का दावा नहीं किया जा सकता।
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले सभी दस्तावेजों की सही जानकारी प्राप्त कर लें।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देश में युवाओं, महिलाओं और नवोदित उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति को भी गति देती है। सही जानकारी और सरकारी सहयोग से इच्छुक व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।