
शराब पीकर पढ़ाने पर सहायक शिक्षक निलंबित, DEO ने की सख्त कार्रवाई | जगदलपुर
जगदलपुर में शराब सेवन कर अध्यापन कार्य करने और शासकीय आदेशों की अवहेलना पर सहायक शिक्षक अंशुराम कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
जगदलपुर, 10 फरवरी 2026/ जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल द्वारा सहायक शिक्षक एलबी प्राथमिक शाला फाफनी, विकासखण्ड-बस्तर के अंशुराम कमार को कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बस्तर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि संबंधित शिक्षक द्वारा नियमित रूप से शराब सेवन कर अध्यापन कार्य किया जा रहा था तथा शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना के साथ-साथ शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती जा रही थी।
प्राप्त तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम का उल्लंघन प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर उक्त कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में अंशुराम कमार सहायक शिक्षक एलबी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बास्तानार निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।











