
बिजली बिल बकाया पर बड़ी राहत: मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 लागू
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 शुरू की। बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 75% तक छूट और अधिभार पूरी तरह माफ।
राजनांदगांव, 13 मार्च 2026।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 शुरू की गई है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ आज Pt. Jawaharlal Nehru Memorial Medical College Raipur के ऑडिटोरियम में किया गया।
यह योजना Chhattisgarh State Power Companies के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव और Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited के प्रबंध निदेशक भीमसिंह कंवर के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। योजना मुख्य रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लागू की गई है।
चार जिलों के 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ
इस योजना से राजनांदगांव क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
- राजनांदगांव जिला – 1,00,303 उपभोक्ता
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला – 29,491 उपभोक्ता
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला – 31,012 उपभोक्ता
- कबीरधाम जिला – 47,445 उपभोक्ता
योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इन चारों जिलों के सभी विद्युत वितरण केंद्रों में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
बकाया बिल पर मिलेगी बड़ी छूट
योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिजली बिलों पर राहत दी जाएगी।
निष्क्रिय उपभोक्ताओं के लिए:
- बीपीएल श्रेणी – मूल राशि पर 75% छूट, अधिभार 100% माफ
- घरेलू श्रेणी – मूल राशि पर 50% छूट, अधिभार 100% माफ
- कृषि श्रेणी – मूल राशि पर 50% छूट, अधिभार 100% माफ
सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए:
- 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर मूल राशि में 75% छूट, अधिभार 100% माफ
- 1 से 5 वर्ष के बकाया पर किस्तों में भुगतान की सुविधा
किस्तों में भुगतान की सुविधा
उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान किस्तों में भी कर सकते हैं:
- एकमुश्त भुगतान – मूल राशि में 10% छूट, अधिभार 100% माफ
- 3 किस्तों में भुगतान – मूल राशि में 5% छूट, अधिभार 100% माफ
- 6 किस्तों में भुगतान – मूल राशि में छूट नहीं, अधिभार 100% माफ
विशेष बात यह है कि किस्तों में भुगतान करने पर शेष राशि पर आगे कोई अधिभार नहीं लगेगा।
पंजीकरण अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र सक्रिय घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपभोक्ता को कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10% जमा करना होगा।
मीटर वाचकों के लिए प्रोत्साहन
योजना को सफल बनाने के लिए विभाग ने मीटर वाचकों के लिए भी प्रोत्साहन राशि तय की है:
- एकमुश्त भुगतान कराने पर – ₹1000 प्रति उपभोक्ता
- किस्तों का पूरा भुगतान होने पर – ₹500 प्रति उपभोक्ता












