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चिटफण्ड कंपनी की संपत्ति  की कुर्की हेतु पक्ष रखने नोटिस जारी

चिटफण्ड कंपनी की संपत्ति  की कुर्की हेतु पक्ष रखने नोटिस जारी

प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श पर रोजवेली होटल्स एण्ड इंटरटेनमेंट लिमिटेडस के डायरेक्टरों के नाम में स्थित भूमि को कुर्की किए जाने हेतु कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 29 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे तक अपना ब्यान दर्ज कर सकतें हैं।

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नोटिस में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा थाना गांधीनगर में दर्ज अपराध क्रमांक/2017 धारा 42,34 भादवि धारा 4,5,6 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन  स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5, 7 एवं 10 में रोजवैली होटल्स एण्ड इंटरटेनमेन्ट के नाम तथा डायरेक्टरों के नाम में स्थित भूमि को कुर्की किए जाने हेतु अत्यांकि आदेश की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पेश किया गया है। .

कलकता निवासी  गौतम कुण्डु पिता निर्मल कुण्डु, दीपक कुमार सेन पिता संकल्प सेन, अमृत नायक पिता स्वपन नायक, निर्मल कुण्डु आत्मज स्व. आर कुण्डु, शर्मिला कुण्डु पिता निर्मल कुण्डु को निर्धारित अंतिम तिथि तक उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार त्रिपुरा निवासी खीतीश चन्द्र साना पिता स्व. हरालाल साना व सोमेश्वर चौधरी पिता जीतेन्द्र कुमार चौधरी को भी न्यायालय में उपस्थित होने कहा गया है।

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