सावधान: मोहला-मानपुर जिले में 30 जून तक नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
मोहला। भीषण गर्मी और गिरते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तुलिका प्रजापति ने ‘छत्तीसगढ़ पेय जल परिरक्षण अधिनियम’ के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में आगामी 30 जून तक नलकूप खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रतिबंध के मुख्य बिंदु:
- सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जिले में कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा।
- यह प्रतिबंध पेयजल और अन्य सभी व्यापारिक या निजी प्रयोजनों के लिए लागू रहेगा।
- शासकीय छूट: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) को नए नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभाग स्तर पर अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।
अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी:
| राजस्व अनुविभाग | प्राधिकृत अधिकारी |
|---|---|
| मोहला | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला |
| मानपुर | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर |
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पेय जल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।











