CG Post Matric Scholarship 2026-27: छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस तिथि से खुलेंगे नवीन एवं नवीनीकरण के पोर्टल, जानें आवश्यक नियम व पात्रता शर्तें
रायपुर/अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की विभागीय कार्यवाही आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है।
कक्षा 12वीं से उच्चतर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत वे सभी विद्यार्थी जो इस छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे विभागीय वेबसाइट http://postmatric-scholarship.cg.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए आवेदन से लेकर भुगतान तक की संभावित समय-सारणी (टेंटेटिव टाइमलाइन) घोषित कर दी गई है।
समय पर भुगतान के लिए कड़े निर्देश: जनवरी 2027 तक पूरा होगा वितरण
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, छात्रवृत्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। सहायक आयुक्त जया मनु ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर प्राप्त होने वाले सभी नवीनीकरण और नवीन आवेदनों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद स्वीकृति से संबंधित समस्त आवश्यक कार्यवाही को निर्धारित समयावधि के भीतर, वितरण तिथि से पूर्व ही स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा।
इस त्वरित प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण, बैंक खातों में हस्तांतरण एवं भुगतान कार्य माह जनवरी 2027 तक हर हाल में शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा सके, जिससे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े।
छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य पात्रता शर्तें एवं आय सीमा
विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित की गई पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं, जिनका पालन करना आवेदकों के लिए अनिवार्य है:
| वर्ग / श्रेणी (Category) | पारिवारिक वार्षिक आय सीमा (Annual Income Limit) | अनिवार्य दस्तावेज व शैक्षणिक योग्यता (Required Criteria) |
|---|---|---|
| अनुसूचित जनजाति (ST) | अधिकतम 02 लाख 50 हजार रूपए प्रतिवर्ष | स्थाई जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम |
| Corporate/अनुसूचित जाति (SC) | अधिकतम 02 लाख 50 हजार रूपए प्रतिवर्ष | स्थाई जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | अधिकतम 01 लाख रूपए प्रतिवर्ष | स्थाई जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम |
पात्रता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
- स्थाई जाति प्रमाण पत्र: आवेदक के पास सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन डिजिटल/स्थाई जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवास: छात्रवृत्ति का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को ही देय होगा, जिसके सत्यापन के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम: छात्रवृत्ति की अगली किश्त या नए आवेदन के लिए विद्यार्थी के वर्तमान में अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के ठीक पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम (उत्तीर्ण मार्कशीट) संलग्न करना अनिवार्य है।
बैंक खाता धारकों के लिए विशेष निर्देश: आधार सीडिंग अनिवार्य
विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का संपूर्ण भुगतान PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। यह भुगतान केवल और केवल आधार सीडेड बैंक खातों (Aadhaar Seeded Bank Accounts) में ही ट्रांसफर होगा।
इसलिए, सभी छात्र-छात्राएं ऑनलाइन आवेदन भरते समय यह भली-भांति सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा प्रविष्ट किया गया बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय (Active) हो और वह उनके आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक/सीडेड हो। खाता सीडेड न होने की स्थिति में छात्रवृत्ति रुक सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
NSP पोर्टल से OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) करना होगा अनिवार्य
सत्र 2025-26 की तरह ही इस बार भी तकनीकी व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव लागू रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को एनएसपी (National Scholarship Portal) पोर्टल के माध्यम से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना आवेदन अंतिम रूप से लॉक करने से पहले एनएसपी पोर्टल पर जाकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट करना होगा। इस प्रक्रिया की विस्तृत और चरणबद्ध जानकारी के लिए छात्र राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक दिशा-निर्देशों और निर्देशों का बारीकी से अवलोकन कर सकते हैं।
संस्था प्रमुखों और छात्रवृत्ति प्रभारियों का होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
छात्रवृत्ति आवंटन में किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े या विसंगति को रोकने के लिए सरकार ने संस्था स्तर पर भी कड़े नियम लागू किए हैं। शिक्षा सत्र 2026-27 में शामिल होने वाली सभी नवीन संस्थाओं के संस्था प्रमुख (Head of Institution) एवं संस्था के निर्धारित छात्रवृत्ति प्रभारी (Scholarship In-charge) का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication) किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जब तक संस्थान स्तर पर यह ऑथेंटिकेशन पूर्ण नहीं होगा, तब तक उस संस्था के विद्यार्थियों के आवेदनों को आगे फॉरवर्ड या स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय रखें इन बातों का ध्यान:
- सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट postmatric-scholarship.cg.nic.in पर जाएं।
- यदि आप पुराने विद्यार्थी हैं तो अपने पुराने क्रेडेंशियल्स से ‘नवीनीकरण’ (Renewal) का चयन कर लॉगिन करें, नए विद्यार्थी 1 अगस्त से ‘नवीन पंजीयन’ पर क्लिक करें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी शैक्षणिक जानकारियां, जैसे विगत वर्ष के प्राप्तांक, रोल नंबर इत्यादि बिल्कुल सटीक भरें।
- आय प्रमाण पत्र नवीनतम होना चाहिए और उसमें उल्लेखित राशि निर्धारित आय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- दस्तावेजों को साफ और पठनीय फ़ॉर्मेट में ही अपलोड करें, धुंधले दस्तावेज होने पर फॉर्म निरस्त किया जा सकता है।
- अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी पावती (Acknowledgement Printout) निकालकर अपने कॉलेज या संस्थान के छात्रवृत्ति प्रभारी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ तय समय सीमा में जमा करें।
तमाम महाविद्यालयीन और तकनीकी शिक्षा के छात्रों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथियों का इंतजार किए बिना, पोर्टल प्रारंभ होते ही अपनी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि समय पर सत्यापन के बाद जनवरी 2027 तक सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके खातों में भेजी जा सके।














