
उत्तर बस्तर कांकेर : आकस्मिक आपदा से मृत्यु पर शासन द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत
उत्तर बस्तर कांकेर जिले के तहसील पखांजूर निवासी और भानुप्रतापपुर के ग्राम भैसाकन्हार-डू का निवासी को सर्प कटाने और पानी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर श्री चंदन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करते हुए पांच प्रकरण में 20 लाख रूपये मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है।
पखांजूर तहसील के ग्राम जामकुटनी निवासी 24 वर्षीय सुरेन्द्र लकड़ा को सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिश बलदेव लकड़ा एवं शांति लकड़ा के लिए चार लाख रूपये और ग्राम मरकानार निवासी 18 वर्षीय मीनाबड़ा का तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस पोलिकर बड़ा और जयमती बड़ा के लिए आर्थिक सहायता राशि चार लाख रूपये और ं भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम भैसाकन्हार डू के 40 वर्षीय पीलूराम उईके का कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस के लिए चार लाख रूपये और ग्राम भीरागांव निवासी 55 वर्षीय भीखाराम का आकाशीय गाज गिरने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके पत्नि सन्नोबाई के लिए चार लाख रूपये और दुर्गूकोन्दल तहसील के ग्राम कोसपराली निवासी 32 वर्षीय रैसूराम उयके का सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में चार लाख रूपये आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा।