रायपुर : ड्रायविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाईन 1-ए प्रमाण-पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य : अब तक 22 हजार से अधिक लोगों ने प्राप्त किया पेपरलेस मेडिकल प्रमाण पत्र

रायपुर : ड्रायविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाईन 1-ए प्रमाण-पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य : अब तक 22 हजार से अधिक लोगों ने प्राप्त किया पेपरलेस मेडिकल प्रमाण पत्र

ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_14_44 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 05_53_50 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_08_26 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_16_13 PM
ChatGPT Image Jul 20, 2026, 06_22_41 PM

परिवहन मंत्री अकबर की पहल पर अब आसान प्रक्रिया से मिल रहा ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण

ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए 394 डॉक्टर पंजीकृत
आवेदकों को फर्जी प्रमाण-पत्र तथा लम्बी लाईन से मिली मुक्ति

रायपुर, 01 सितंबर 2021वाहन चालाकों की सुविधा के लिए ड्रायविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके तहत अब तक प्रदेश के 22 हजार 219 लोगों ने ऑनलाईन के माध्यम से इस यूजर फ्रेंडली नियम का लाभ उठाया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम सप्ताह में परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्रायविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाईन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया था। कोरोना काल में पेपरलेस मेडिकल प्रमाण की उपलब्धता से आवेदक और चिकित्सक दोनों को सुविधा हुई है। साथ ही आवेदकों को फर्जी एजेंटों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिली है।

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)
17a09f88-37fa-496a-8923-b0e0bac9f15d

दरअसल मोटरयान अधिनियम के तहत ड्रायविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को आवेदन के साथ डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण देने का नियम है। जिसके लिए आवेदकों को एजेंटों व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कोरोना काल में आवेदकों को मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए अधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। इससे राहत पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रारंभ की है। इस सुविधा का लाभ प्रदेश के 22 हजार से अधिक आवेदक उठा चुके हैं और इससे मेडिकल प्रमाण-पत्र संबंधी होने वाले शिकायतों पर भी लगाम लगी है।

इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आवेदक यदि 40 वर्ष से अधिक उम्र का है और लायसेंस बनवाना चाहता है, तो उसे फार्म-ए में मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है, ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए ड्रायविंग लाइसेंस के आवेदक को फार्म भरने के बाद डॉक्टर के पास जाना होगा और अपना आवेदन नम्बर बताना होगा।

आवेदक एमसीआई अथवा छत्तीसगढ़ मेडिकल काउन्सिल द्वारा पंजीकृत किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है। आवेदन नम्बर को सारथी पोर्टल में डालते ही आवेदक के मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। यदि आवेदक के द्वारा सहमति से ओटीपी डॉक्टर को बताया जाता है तो सम्पूर्ण जानकारी फोटो सहित डॉक्टर को दिख जाती है। फोटो से वास्तविक व्यक्ति का मिलान करते हुए डॉक्टर के द्वारा जाँच कर ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ में इसके सफल संचालन के लिए कुल 394 डॉक्टरों का पंजीयन किया जा चुका है, जिनसे आवेदक ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते है। परिवहन विभाग द्वारा केवल उन्हीं डॉक्टर का पंजीयन किया गया है, जो मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है।