Advertisement

पटाखे फोड़ने की अवधि निर्धारित

पटाखे फोड़ने की अवधि निर्धारित

P.S.YADAV/ब्यूरो चीफ/सरगुजा//   नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल एवं पिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में आदेश पारित किया गया है। दीपावली, छठ, गुरू पर्व, क्रिसमस एवं नया वर्ष के अवसर पर पटाखा फोड़ने की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया है कि जिले में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चत किया जाना है।

उन्होंने यह भी बताया है कि दीपावली के अवसर पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के अवसर पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरू पर्व के अवसर पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस एवं नया वर्ष के अवसर पर रात्रि 11ः55 बजे रात्रि 12ः30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। उच्चतम न्यायालय ने पटाखों के उपयोग के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए है।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj

जिसके अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखों की बिक्री केवल बिक्री लाइसेंस धारियों द्वारा की जाएगी। केवल उन्हीं पटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनके उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखों अथवा लड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पटाखों के निर्माण में यदि लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टीमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग हुआ हो तो उनपर प्रतिबंध लगाया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया  है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन कर्ता के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

file_0000000093d882119d122d54d9d757b5
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.12.06
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.38
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.39 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40
WhatsApp Image 2026-08-14 at 23.50.40 (1)
WhatsApp-Image-2026-08-15-at-00.21.47