सूरजपुर : वनाधिकार अधिनियम, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170 (ख) संबंधी कार्यशाला का हुआ आयोजन

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0

वनाधिकार अधिनियम, पेसा अधिनियम एवं अनुसूचित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय की धारा 170 (ख) संबंधी कार्यशाला का हुआ आयोजन

आदिवासियों के अधिकारों का हनन न हो-कलेक्टर रणबीर शर्मा

सूरजपुर/19 मार्च 2021/ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, पांचवी अनुसूची क्षेत्र एवं पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) पेसा अधिनियम 1996 एवं छ. ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया। 

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

  कार्यशाला में तीनो कानून के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में कलेक्टर  रणबीर शर्मा, संयुक्त कलेक्टर  शिव बनर्जी,  सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (वन), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं मंडल संयोजक तथा जिला वनाधिकार समिति के सदस्य के रूप में  नरेश राजवाड़े, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती अनिता चेरवा, जिला पंचायत सदस्य, आदिवासी समाज प्रमुख एवं सरपंच भी उपस्थित थे। 

  कलेक्टर  रणबीर शर्मा ने अपने संबोधन में तीनो कानूनों पर संक्षिप्त रूप से चर्चा कर, समाज को शिक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु सभी उपस्थित सदस्यों से अपील किया एवं कहा आदिवासियों के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन न हो, यह अधिनियम आदिवासियों के हित में हैं, पात्र अभ्यार्थियों को सूक्ष्म जांच कर वन अधिकार पत्र प्रदाय करने कहा। सहायक आयुक्त द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]