
मेडिकल, श्रमिकों के भुगतान, पी.डी.एस. सहित पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लेन-देन की भी अनुमति
आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लेनी होगी अनुमति
कोरिया 07 मई 2021कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एसएन राठौर द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना चेन को तोड़ने हेतु कन्टेनमेंट जोन अवधि को बढ़ाते हुए कोरिया जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 16 मई 2021 की रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने का आदेश जारी किया गया है।
इस अवधि में कोरिया जिले की को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों, पोस्टऑफिस को न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सभी बैंक शाखाएँ एवं पोस्ट ऑफिस प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उद्योगों, एसईसीएल एवं इस आदेश से अनुमति प्राप्त कार्यों से संबंधित व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को मृत्यु दावा राशि, परिपक्वता राशि, बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी जाती हैं, सोशल डिस्टेसिंग के साथ कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्य कार्यों के लिए आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से अनुमति लेना होगा।समाचार