छत्तीसगढ़ताजा ख़बरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्यसरगुजा

Ambikapur News : समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित……….

समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित……….

P.S.YADAV/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण समय-सीमा के भीतर नहीं करने पर कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा 7  अधिकारी एवं कर्मचारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

bae560a9-5b2a-4ad3-b51f-74b327652841 (1)
file_00000000f1f472068138f07ef6165390
file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

जारी आदेशानुसार नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो एवं सहायक ग्रेड-03 अजय तिवारी पर नजूल पट्टा सीमांकन के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 2 दिवस के परिव्यय राशि 1-1 हजार रुपये, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर प्रदीप साहू एवं सहायक ग्रेड-03 रेणु विश्वकर्मा पर जाति प्रमाण पत्र के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपये, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर अनुमोल टोप्पो एवं रीडर दिलीप कुजूर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के 1 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपये, लुण्ड्रा धौरपुर के तहसीलदार मुखदेव प्रसाद यादव मूल निवास प्रमाण पत्र के 8 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि रुपये 4000 अधिरोपित किया गया है। संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को परिव्यय की राशि जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाता में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!