खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर सरईकिरचा और चोरकीपानी के स्कूली बच्चों को जल्द मिलेगी नए भवन की सौगात, कलेक्टर ने जारी किए भवन निर्माण के आदेश

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर सरईकिरचा और चोरकीपानी के स्कूली बच्चों को जल्द मिलेगी नए भवन की सौगात, कलेक्टर ने जारी किए भवन निर्माण के आदेश

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खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को बच्चों की स्कूल भवन संबंधी समस्याओं का पता चलते ही उन्होंने तत्काल सरगुजा कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा को फोन करके दोनों स्कूलो की भवन की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सरगुजा कलेक्टर ने स्कूल भवनों की सम्याओं का निराकरण करते हुए मैनपाट जनपद अंतर्गत सरभंजा के प्राथमिक शाला सरईकिरचा और पेंट के माध्यमिक शाला चोरकीपानी लिए नए भवनों कर लिए राशि स्वीकृत की है जिससे अब बहुत जल्द स्कूली बच्चे अपने नए भवन में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे,,, दरअसल मीडिया के माध्यम से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को जानकारी मिली कि मैनपाट इलाके के कुछ स्कूली भवन है जिनके जर्जर होने के कारण बच्चो को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बैठाकर पढ़ाई कराया जा रहा है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है,,, पूर्व में इन स्कूलों के लिए राशि भी स्वीकृत की गई थी मगर अधूरे निर्माण के कारण भवन पूरे नही हो सके थे ऐसें में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निर्देश पर कलेक्टर संजीव झा ने सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण मद से स्वीकृत कर जल्द से जल्द बेहतर भवन का निर्माण कराने एवं भवन निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के डीएमसी संजय सिंह को निर्देश दिये है ताकि बच्चो की पढ़ाई प्रभावित न हो सके,,,,।
इसके निर्माण कार्य हेतु एजेंसी संबंधित शाला प्रबंध समिति बनाई गई है साथ ही इस निर्माण कार्य को सम्पादित करने के लिए कई शर्ते भी लागू की गई है जिसमें प्रमुख निर्माण कार्य की प्रगति प्रत्येक माह की 5 एवं 20 तारीख को जिला कार्यालय को प्रेषित की जावेगी साथ ही निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक ना होने की स्थिति में निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी उक्त निर्माण कार्य में तकनीक/ वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय एवं ठेकेदारी प्रथा से कार्य प्रतिबंधित है कोई भी छुपने वाला कार्य जैसे कांक्रीट डुलाई आदि से संबंधित कार्य उप अभियंता या सहायक अभियंता राजीव गांधी मिशन की उपस्थिति में ही करवाया जाए अगर इस प्रकार के कार्य बिना अनुमति किये जाने पर कार्य को तोड़ कर पुनः करना होगा कार्य का तकनीकी मार्गदर्शन समय पर मूल्यांकन सत्यापन आदि की जिम्मेदारी ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग की होगी प्राक्कलन में दिए गए मानक के अनुसार कार्य ना होने पर वसूली की कार्यवाही की जाएगी