छत्तीसगढ़राज्यरायपुर

मुख्यमंत्री की घोषणा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा त्वरित अमल प्रारंभ

अधोसंरचना विकास मद में नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रुपए और नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति की अनुशंसा

रायपुर : मुख्यमंत्री की घोषणा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा त्वरित अमल प्रारंभ

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अधोसंरचना विकास मद में नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रुपए और नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति की अनुशंसा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दी गयी है स्वीकृति

नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को 15 दिनों में प्रस्ताव विशेष वाहक से भेजने के निर्देश

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगर पालिकाओं को अधोसंरचना विकास के लिए 5 करोड़ रूपए और नगर पंचायतों को अधोसंरचना विकास के लिए 3 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अधोसंरचना विकास मद में क्रमशः 5 करोड़ रूपए और 3 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए नगरीय निकायों से इस मद में कराए जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव 15 दिनों में विशेष वाहक के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल द्वारा 31 मार्च को यह घोषणा की गई थी, जिसके तारतम्य में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वित्त समिति की 4 अप्रैल को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधोसंरचना विकास मद में नगर पालिकाओं को 5 करोड़ रूपए तथा नगर पंचायतों को 3 करोड़ रूपए उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के नगरीय निकायों को छोड़कर अन्य सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में अधोसंरचना विकास के कार्यो के प्रस्ताव में मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री की घोषणा के अनुरूप कराए जाने वाले कार्यो, सड़क मरम्मत, अनुरक्षण, नवीन सड़क निर्माण, नाला-नाली निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, वंचित क्षेत्रों में अधोसंरचना मद अंतर्गत सड़क, नाली के निर्माण, वंचित क्षेत्रों में पाइप लाईन के माध्यम से पेयजल वितरण के प्रस्ताव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 30 प्रतिशत की राशि के कार्यो के प्रस्ताव और स्ट्रीट लाईट के प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को प्रस्तावों के संबंध में तकनीकी स्वीकृति, पीआईसी, परिषद् का संकल्प तथा कार्य हेतु प्रस्तावित स्थल के फोटोग्राफस 15 दिनों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालनालय में विशेष वाहक के माध्यम से भेजने को कहा गया है।

Ashish Sinha

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