उत्तर प्रदेश : अति आवश्यक सूचना

अति आवश्यक सूचना

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम/बचाव हेतु सार्वजनिक स्थान या घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य है । शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क का प्रयोग न करने पर उस व्यक्ति पर महामारी अधिनियम के तहत प्रथम बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर ₹1000 रुपये का जुर्माना तथा पुनः अगली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर ₹10000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा । तथा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थलो पर अथवा घर से बाहर थूकने पर ₹500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

पत्रकार सचिन भारद्वाज हाथरस उत्तर प्रदेश

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]