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2016 में व्यक्ति की हत्या के आरोप में 2 लोगों को उम्रकैद की सजा

महा: 2016 में व्यक्ति की हत्या के आरोप में 2 लोगों को उम्रकैद की सजा

ठाणे, 11 मई महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2016 में एक विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

ठाणे जिला न्यायाधीश एस पी गोंधलेकर ने 28 अप्रैल को आदेश पारित किया और इसकी एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

अदालत ने आरोपी सोहेल मुख्तार शेख (34) और अली उर्फ ​​नौशाद इरशाद शेख (37) पर भी 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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अतिरिक्त लोक अभियोजक एसपी मोराले ने अदालत को बताया कि 9 जुलाई 2016 को आरोपी और पीड़िता रईस उर्फ ​​रोशन शेख ने एक साथ शराब का सेवन किया. बाद में उनका विवाद हो गया और आरोपियों ने पीड़िता की हत्या कर दी।

बाद में आरोपियों ने लोढ़ा रोड पर मीरा भायंदर नगर निगम के सीवेज प्लांट के पास शव को फेंक दिया।

सीवरेज प्लांट के चौकीदार का बयान आरोपितों को पकड़ने में अहम साबित हुआ।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी संदेह से परे आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित कर दिया है, इसलिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए।

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