सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस ने लाकडाउन के बीच अपहृत बालिकाओं को शहडोल व जांजगीर से किया दस्तयाब।

 

गोपाल सिंह विद्रोही प्रदेश खबर प्रमुख : सूरजपुर जिले की पुलिस कोरोना संक्रमण से नागरिकों को बचाने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रही है। संक्रमण से सुरक्षा के लिए लाकडाउन के बीच थाना झिलमिली की पुलिस ने 2 नाबालिक अपहृत बालिकाओं को सूझबूझ व अच्छी पुलिसिंग के बदौलत एक को मध्यप्रदेश के शहडोल तो दूसरे को जांजगीर जिले से दस्तयाब किया है।
6 अप्रैल.2021 को झिलमिली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 31मार्च.2021 को इसकी नाबालिक पुत्री को घर से बिना बताए कहीं चली गई काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना झिलमिली में अपराध क्रमांक 34/21 धारा 363 भादवि का मामला पंजीबद्व किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजाने अपहृता के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हुए जल्द दस्तायाब कर आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। एसडीओपी ओड़गी प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में थाना झिलमिली की पुलिस जांच के दौरान अपहृता के बारे में उसके परिजनों व आसपास रहने वालों से पूछताछ कर नई तकनीक की मदद के साथ ही सक्रिय मुखबीर तैनात किया। इसी बीच मुखबीर से जानकारी मिली कि अपहृता अंवरईकला, चैकी नैला, जिला जांजगीर में है। पुलिस अधीक्षक ने विधिवत् पुलिस टीम को जांजगीर के लिए विधिवत रवाना किया। टीम ग्राम अंवरईकला पहुंची और अपहृत बालिका को आरोपी कविशंकर बंजारे के कब्जे से उसके सकुनत से 26 अप्रैल को बरामद किया। पुलिस दोनों को लेकर झिलमिली पहुंची जहां अपहृत बालिका के कथन उपरान्त प्रकरण में आरोपी कविशंकर बंजारे पिता सुरेश उर्फ सूरदास उम्र 20 वर्ष के विरूद्व पृथक से धारा 366, 376 भादवि व पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी जाकर उसे विधिवत् गिरफ्तार किया गया।

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नाबालिक बालिका को लाकडाउन के बीच मध्यप्रदेश के शहडोल से किया गया बरामद।

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एक अन्य दूसरे मामले में 21अप्रैल 2021 को थाना झिलमिली क्षेत्र की एक महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक नातीन 6 अप्रैल को सामान लेने घर से निकली थी जो वापस घर नहीं आई काफी पता तलाश करने पर नहीं मिली किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 39/21 धारा 363 भादवि के तहत मामला पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजाने थाना प्रभारी झिलमिली को नई तकनीक की मदद एवं अपहृत नाबालिक बालिका के आस-पड़ोस में रहने वालों तथा सहेलियों से पूछताछ कर बालिका को जल्द दस्तयाब करने के निर्देश दिए।
एसडीओपी ओड़गी प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में थाना झिलमिली की पुलिस मामले की जांच के दौरान अपहृता के परिजन, सहेलियों व आस पड़ोस के लोगों से बारीकी से पूछताछ कर सक्रिय मुखबीर तैनात किया इसी बीच नई तकनीक की मदद से जानकारी मिली कि अपहृता मध्यप्रदेश के शहडोल में है जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया जिस पर उन्होंने थाना झिलमिली की पुलिस टीम को विधिवत अपहृता को दस्तयाब करने टीम मध्यप्रदेश रवाना किया। लाकडाउन की बीच पुलिस मध्यप्रदेश के शहडोल से नाबालिक अपहृता को 25 अप्रैल को दस्तयाब कर लिया। पूछताछ पर अपहृता ने बताया कि यह अपने मौसी के घर जिला कोरिया जा रही थी और भटककर शहडोल पहुंच गई। पुलिस ने नाबालिग बालिका को वापस अपने साथ लेकर थाना झिलमिली पहुंची और माननीय न्यायालय में बालिका का धारा 164 जा.फौ. का कथन एवं सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश करते हुए परिजनों को सौंप दिया।
कोविड-19 संक्रमण के बीच विभिन्न जिलों एवं राज्यों में लाकडाउन के बीच पतासाजी करते हुए दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी व दस्तयाबी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा ने पुलिस टीम को नगद ईनाम देने की घोषणा की है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी झिलमिली चित्ररेखा साहू, एएसआई लवकुश राजवाड़े, प्रधान आरक्षक हेमंत सोनवानी, हितेश्वर राजवाड़े, आरक्षक निलेश जायसवाल, विश्वजीत सिंह, हेमन्त सिंह, कमलेश मानिकपुरी, रामाकुमार, नोबिन लकड़ा, चंद्रदेव मरावी, महिला आरक्षक प्रफुल्ला मिंज व महिला सैनिक पूनम देवांगन की सक्रिय रहे।

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