आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज
बरेली (उत्तर प्रदेश)/ रामपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां को झटका देते हुए उन्हें एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।.
विशेष अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खां की याचिका खारिज करते हुए उन्हें एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को बरकरार रखा है।.










