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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये अपराधिक कानूनों के संबंध में दी जानकारी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये अपराधिक कानूनों के संबंध में दी जानकारी

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राजनांदगांव// प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये अपराधिक कानूनों के संबंध में न्यायाधीशों, राजस्व, पुलिस प्रशासन एवं अधिवक्तागणों को जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग उपस्थित थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत ने कहा कि एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि नये कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरल करने के लिए लाया गया है। नये तीनों कानून, न्याय और नागरिक सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नये कानून के साथ हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगे तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। उन्होंने 1 जुलाई से लागू होने वाले नये आपराधिक कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुषमा सावंत कहा कि प्रकरणों के निराकरण के लिए नये कानूनों में समय का निर्धारण किया गया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए है। विशेषकर अपराधिक मामलों में तलाशी एवं जप्ती के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से कानून लागू होने के बाद कोई भी अपराध होने पर नये कानून के अंतर्गत घटना या अपराध पंजीबद्ध होगा। इसके अंतर्गत अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित समय में उनका निराकरण हो सके। इसी तरह पुलिस एवं न्यायालय के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिंक रिपोर्ट समय पर देना होगा। इसमें पीडि़त पक्ष, आरोपी पक्ष सभी को फायदा होगा। उन्होंने जीरो-एफआईआर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पहले प्रार्थी को संबंधित थाने में ही एफआईआर दर्ज करनी होती थी, लेकिन अब जीरो एफआईआर अंतर्गत प्रार्थी को बड़ी सुविधा प्रदान की गई है और किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं न्यायाधीश श्रम न्यायालय सिद्धार्थ अग्रवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट विजय कुमार साहू, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश साहू, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेमंत कुमार रात्रे, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर, जिला न्यायालय के अधिकारी, राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, अधिवक्तागण उपस्थित थे।

Ashish Sinha

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