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कर्नाटक सरकार ने मूल निवासी छात्रों को 25 फीसदी आरक्षण पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखा
कर्नाटक सरकार ने मूल निवासी छात्रों को 25 फीसदी आरक्षण पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को पत्र लिखा
बेंगलुरु, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मूल निवास (डोमिसाइल) आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण ने कहा है कि कर्नाटक मूल के छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य है । यह अखिल भारतीय कोटा के तहत चुने गए छात्रों के अतिरिक्त है।.
बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति को लिखे पत्र में मंत्री ने कहा कि अगर अखिल भारतीय कोटा के तहत चुने गए छात्रों को मूल निवास आरक्षण के तहत माना जाता है तो यह प्राकृतिक न्याय का ‘‘उल्लंघन’’ होगा।.