
शा. चि. महा. एवं दंत चि. महा. के स्नातकोत्तर छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी करना प्रतिबंधित!
शा. चि. महा. एवं दंत चि. महा. के स्नातकोत्तर छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी करना प्रतिबंधित!
रायपुर//छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों को निजी प्रेक्टिस, सेवा या नौकरी नहीं मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 के अनुसार प्रतिबंधित है।
इस आदेश में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस नियम का कड़ाई से पालन करें। साथ ही, सभी विद्यार्थियों को इस विषय में एक शपथ पत्र देने का भी आदेश दिया गया है। जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी सेवा, नौकरी या प्रेक्टिस नहीं करेंगे।