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न्यायालय ने पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव बनाए रखने का आदेश बरकरार रखा
न्यायालय ने पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव बनाए रखने का आदेश बरकरार रखा
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय का वह आदेश बरकरार रखा जिसमें ई. पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक का अंतरिम महासचिव बने रहने की अनुमति दी गयी थी। अब वह पार्टी के इकलौते, सर्वोच्च नेता होंगे।.
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने 12 जनवरी को मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था। पीठ ने ओ. पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।.