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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 3 मार्च तक बढ़ी, असम-यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 3 मार्च 2023 तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए असम और यूपी सरकार को समय दिया है। कोर्ट ने कहा अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

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खेड़ा पर 3 FIR, कोर्ट ने दिए क्लब करने के आदेश

बता दें कि 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने खेड़ा को 30 हजार के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी थी। यह फैसला असम पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की मांग पर सुनाया गया था। अब पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी के लखनऊ-वारणसी और असम में दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने इसके लिए यूपी और असम को नोटिस भी जारी किया हैं।

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यह है पूरा मामला

बता दें कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में असम पुलिस के अधिकारियों ने पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया था और उसके कुछ देर बाद ही आईजीआई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जमानत दे दी थी।

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