बेमेतरा : जिले मे दुकानों के संचालन हेतु समय निर्धारित : मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाॅल, सैलून, ब्यूटी पार्लर बन्द रहेंगे सभी शासकीय दफ्तर खुले रहेंगे

बेमेतरा : जिले मे दुकानों के संचालन हेतु समय निर्धारित : मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाॅल, सैलून, ब्यूटी पार्लर बन्द रहेंगे
सभी शासकीय दफ्तर खुले रहेंगे

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बेमेतरा 17 मई 2021

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज सोमवार को एक संशोधित आदेश जारी कर कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई से 31 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कंटेनमेंट जोन (लाॅकडाउन) लागू किया गया है। बेमेतरा जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायंेगे। इस अवधि में शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषेध रहेगा। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाॅफ सहित पूर्ववत टोकन/आॅनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगे।
जारी आदेश के संबंध में कतिपय व्यापारिक संगठनों तथा जनसामान्य द्वारा जारी किये गये उपरोक्त आदेश को और अधिक स्पष्ट करने एवं समय-सीमा के निर्धारण हेतु मांग की गई है, जिस पर समुचित रूप से विचारोपरांत जारी किये गये आदेश को पुनः स्पष्ट करते हुये यह आदेश (संशोधित) रूप से जारी किया गया हैः-वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार दुकानें, फल,सब्जी, अंडा, मांस, मटन, मछली, पोल्ट्री, आटा-चक्की, सराफा, कपड़ा (रेडिमेट), बर्तन (क्राकरी प्लास्टिक), फुट वियर, मोबाईल शाॅप एंड एसेसरीज, कास्मेटिक एंड गिफ्ट आयटम, स्टेशनरी शाॅप, लाॅन्ड्री सर्विसेस, पैकेजिंग मटेरियल, अनाज, किराना/डेली निड्स, मनीहारी डिस्पोजल, इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्ट्रकल, फ्लावर शाॅप, आटो पंप, आटो पार्टस, दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें, हार्डवेयर प्लम्बिक व भवन निर्माण सामग्री संबंधी दुकानें सोमवार से शनिवार प्रातः 06ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक खुले रहेंगे। मात्र मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति को छोड़कर अन्य सभी सेवायें (रविवार पूर्णतः लाॅकडाउन रहेगा) बंद रहेंगी। सभी दुकान संचालकों द्वारा कोविड व्यवहार (मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग व हैण्ड सेनेटाईजर) का उपयोग तथा उपलब्धता संबंधित संस्थानों सुनिश्चित की जावेगी। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाॅल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, गार्डन तथा अन्य सार्वजनिक स्थल का संचालन शामिल नहीं है अतः उपरोक्त लाॅकडाउन अवधि में पूर्णतः बंद रहेगंे। उल्लंघन की स्थिति में दुकान/संस्था लाॅकडाउन की शेष अवधि हेतु सील की जावेगी। कलेक्टर बेमेतरा के कार्यालयीन आदेश दिनांक 15 मई 2021 की शेष कंडिका पूर्ववत रहेगी।